14 जुलाई‚ 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) योजना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
‘मिशन शक्ति’ के मानदण्ड (Norms) 1 अप्रैल‚ 2022 से लागू माने जाएंगे।
परिचय
इस मिशन को ‘15वें वित्त आयोग’ की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान लांच किया गया है।
यह एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (Integrated Women Empowerment Programme) है‚ जिसे महिलाओं की रक्षा (Safety)‚ सुरक्षा (Security) और सशक्तीकरण (Empowerment) हेतु अंब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है।
संबंधित तथ्य
इस मिशन की दो उप-योजनाएं यथा- ‘संबल’ (Sambal) और ‘सामर्थ्य’ (Samarthya) हैं।
‘‘संबल’’ महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा हेतु‚ जबकि ‘‘सामर्थ्य’’ महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है।
संबल योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ ‘वन स्टॉप सेंटर’ (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL)‚ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।
सामर्थ्य योजना के घटकों में उज्ज्वला‚ स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना (National Creche Scheme) और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत‚ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य योजना में शामिल किया गया है।
इसके साथ ही इस योजना में आर्थिक सशक्तीकरण के लिए गैप फण्डिंग (Gap Funding for Economic Empowerment) का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।
संबल योजना के तहत‚ केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।